कांग्रेस भवन ओर मार्केट,अब नगर निगम करेंगी ध्वस्त
पंजाब में काँग्रेस राज में बना कांग्रेस भवन अब नगर निगम तोड़ेगी, कागज़ों में ख़ाली प्लाट पर उस पर नाजायज निर्माण ओर बाहर मार्केट पूरी तरह नाजायज है, जिसको लेकर अदालत ने उसे तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। 2016 में कांग्रेस भवन को ध्वस्त करने काटे आदेश आए थे पर उसके बाद किसी ने कोई अपील नहीं लगाई जिसके बाद आज अदालत ने दुकानदारों की अर्ज़ी ठुकरा दी है।
करीब 40 साल पहले स्थापित जालंधर के कॉंग्रेस भवन को नगर निगम जालंधर गिराने जा रहा है। साबित हो चुका है कि कॉंग्रेस भवन का निर्माण बिना किसी नक्शे के किया गया था और कमाई के लिए भवन के बाहर गैर कानूनी ढंग से दुकानों का निर्माण किया गया था।
नगर निगम जालंधर को आज की तारीख से यह अधिकार मिल गया है कि वो आने वाले दिनों में कॉंग्रेस भवन को बिना नोटिस गिरा सकता है औऱ अवैध निर्मित दुकानों को ध्वस्त कर सकता है। इस मामले को लेकर यहां के कॉंग्रेस प्रधान का ब्यान अभी सामने नहीं आया है।
सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद 2013 में कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कोई चुनौती नहीं दी गयी थी। हालांकि कुछ दुकानदारों ने उनको बिना सुने फैसला करने का वाद दायर किया था जो आज खारिज कर दिया गया और साल 2016 के तत्कालीन एडिशनल सेशन जज गुमनाम सिंह ढिल्लो को बहाल माना है।