सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD (विशेष कार्य अधिकारी) राजबीर सिंह घुम्मन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है बेंच का निर्देश: जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने सीबीआई की एफआईआर के तहत उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने का आदेश दिया है एफआईआर रद्द नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने राजबीर घुम्मन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है, यानी मामले की जांच जारी रहेगी। जांच में सहयोग: कोर्ट ने राज्य सरकार और ओएसडी को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। मामला क्या है: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने कैश फॉर पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामले में राजबीर घुम्मन समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।